HSN कोड के बारे में जानकारी

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आज हम HSN कोड के बारे में जानेंगे


आज मै आपको HSN कोड के बारे में निचे दिए गए मुद्दों
से उसकी जानकारी दूंगा
1  HSN कोड क्या होता है?
2  HSN कोड कैसे काम करता है?
3  HSN क्यों आवश्यक है?
4  भारत में वस्तु एंव सेवा कर के लिए HSN कोड
5  जीएसटी के तहत HSN से संबंधित प्रावधान


1.  HSN कोड क्या होता है?  

HSN (Harmonized System of Nomenclature) कोड का मतलब है
नामकरण की सुलभ प्रणाली जो विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) द्वारा पूरे
विश्व में व्यवस्थित तरीके से वस्तुओं को वर्गीकृत करने की दृष्टि से विकसित
किया गया हैं।

2.  HSN कोड कैसे काम करता है?


HSN में छह अंको का एकसमान संकेत लिपि का कोड होता है, जो पांच हजारसेभी ज्यादा वस्तुओंको को वर्गीकृत करता है और जिसे दुनियाभर में स्वीकार किया जाता हैं।जो एक कानूनी और तार्किक संरचना में व्यवस्थित होता है। यह समान वर्गीकरण को प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित नियमों द्वारा समर्थित है।


3.  HSN कोड क्यों आवश्यक है?


इस प्रकार के वर्गीकरण का उपयोग किसी देश में किसी वस्तु पर लागु कर
का दरपहचानने के लिए किया जाता है। HSN कोड का उपयोग से किसी
देश में किसी वस्तु को किस मात्रा में ख़रीदा या बेचागया है और किस मात्रा
में उसकी आयत की गयी है ये निर्धारित होता हैं।HSN का मुख्य उद्देश्य
पूरेविश्व में व्यवस्थित और तार्किकतरीके से वस्तुओं का वर्गीकरण करना है।
यह सामानों के एक समानवर्गीकरण में लाता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को
सुविधाजनक बनाता है।


4.  भारत में वस्तु एंव सेवा कर के लिए HSN कोड : -


भारत में वस्तु एंव सेवा कर 01/02/2017 से लागु चूका है और उसी से HSN
कोड भी लागु हो चुकेहैं। भारत  पहले से ही सेंट्रल एक्साइज और कस्टम्स
रेजीम में HSN कोड का उपयोग कर रहा हैं।


यह एक अधिक विस्तृत वर्गीकरण है जिसने 6 अंको की संरचना में 2 अंक
और जोड़े हैं।जीएसटी के तहत कर चालान-प्रक्रिया में वस्तुओं के HSN
कोड का उल्लेख करने की आवश्यकता हैं।



5.  जीएसटी के तहत HSN से संबंधित प्रावधान निचे दिए गए हैं :-

  • सरकार ने अब वित्तीय वर्ष में 1.50 करोड़ रूपये तक का सालाना कारोबार वाले छोटे करदाताओं को राहत दी है, उन्हें अपने कर चालान में HSN कोड का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं हैं।
  • करदाता जिनका कारोबार 1.50 करोड़ रूपये से 5.00 करोड़ तक है उन्हें सिर्फ दो अंको वाले HSN कोड का उल्लेख अपने चालान में करना होगा।
  • 5.00 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाले करदाताओं को चार अंकों वाले HSN कोड के का उल्लेख करना होगा।  

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